आज के इस पोस्ट में हम जानेगें जनसुनवाई पोर्टल क्या है?, यूपी में जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत कैसे करें? और अपने शिकायत (complaint) की स्थिति (status) कैसे चेक (Check) करें?
उत्तर प्रदेश (UP) सरकार (Government) के जनसुनवाई पोर्टल के द्वारा आप अपनी complaint Online File कर सकते है। यानि कि किसी भी सरकारी विभाग या अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जनसुनवाई पोर्टल (Jansunwai Portal) मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करता है।
विषय-सूची
जनसुनवाई पोर्टल क्या है?
जनसुनवाई पोर्टल एक ऑनलाइन शिकायत मंच है जिसके माध्यम से आम जनता अपनी शिकायतें, सुझाव या समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी सरकारी विभाग (Government departments) या अधिकारी (Officer) के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
जनसुनवाई में शिकायत कैसे करें | How to complain on Jansunwai Portal in UP?
स्टेप 1: जन सुनवाई में अपनी शिकायत करने के लिए सबसे पहले आप jansunwai.up.nic.in पर जाए।
स्टेप 2: अब आप नीचे शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें (शिकायत पंजीकरण) पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आप मैं सहमत हूँ कि मेरी जनशिकायत उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में नहीं आती है| के सामने बने बॉक्स पर क्लिक करे फिर नीचे सबमिट करें के बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अब यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालिए फिर दिए हुए कैप्चा को भरे फिर नीचे ओ०टी०पी० भेजें के बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आई होगी उस ओ०टी०पी० को यहाँ डाले फिर नीचे सबमिट करें के बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6: अब आपके सामने ऑनलाइन शिकायत का फॉर्म खुल कर आ जायेगा यहाँ पे आपको पूरा जानकर भरना है।
नोट - जिस - जिस जगह * है उस ऑप्शन को भरना जरुरी है।
आवेदनकर्ता का विवरण
- नाम – अपना नाम लिखिए (यहाँ शिकायत कर्ता का नाम लिखे)
- पिता/पति का नाम – यहाँ पिता/पति का नाम लिखे।
- लिंग – अपना लिंक सेलेक्ट करें। जैसे – महिला या पुरुष
सन्दर्भ का विवरण
- सन्दर्भ का प्रकार – यहाँ शिकायत सेलेक्ट करें।
- विभाग – जहाँ आप जिस भी विभाग में शिकायत करना चाहते है वह विभाग सेलेक्ट करें।
- सन्दर्भ श्रेणी – अब विभाग का सन्दर्भ श्रेणी सेलेक्ट करें।
- आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण – अब यहाँ आप अपना आवेदन पत्र (शिकायत) के बारे में विस्तार से लिखें।
शिकायत/मांग/सुझाव क्षेत्र की जानकारी
- क्षेत्र – यहाँ आप जहाँ से है वो सेलेक्ट करे जैसे – अगर आप गाँव से है ग्रामीण सेलेक्ट कर अगर आप शहर से है तो नगरीय सेलेक्ट करें।
- जनपद – अपना जिला सेलेक्ट करें
- तहसील – अपना तहसील सेलेक्ट करें
- विकास खण्ड – अपना विकास खण्ड सेलेक्ट करें
- ग्राम पंचायत – अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करें
- राजस्व ग्राम – अपना राजस्व ग्राम सेलेक्ट करें
- थाना – अपना थाना सेलेक्ट करें
- आवासीय पता – अब आप अपना आवासीय पता भरे अगर आप ने ऊपर जो जानकारी दी है वाही आपका आवासीय पता है तो आप उपरोक्तानुसार के सामने बने बॉक्स पर क्लिक करे।
सन्दर्भ का दस्तावेज एवं पुराने संदर्भों का विवरण
यदि आपने पहले से जनसुनवाई में शिकायत की थी तो आप सन्दर्भ संख्या 1 में अपने शिकायत की संख्या भर दीजिए (यदि आपने पहले से जनसुनवाई में शिकायत नहीं की थी तो आप उसे खली छोड़ दीजिए)
- दस्तावेज उपलोड (Choose File) – Choose file पे क्लिक करे और आवेदन से सम्बंधित जो भी दस्तावेज है उसे उपलोड करें। जैसे – application आदि।
नोट - जो भी दस्तावेज (document) आप यहाँ अपलोड करेगें वो 500KB हो या उससे कम हो और वह Document PDF/JPG/JPEG या PNG में होना चाहिए।
सारी चीजे भरने के बाद नीचे संदर्भ सुरक्षित करें के बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 7: अब आपका शिकायत पंजीकृत हो गया है यहाँ पे आपको आपका शिकायत संख्या मिल जायेगा जिसे आपको कही पर लिखकर रख लेना है या इसका एक Screenshot ले लाना है।
और यहाँ पर आपको और भी जानकारी आ जाएगी जैसे नाम, पिता/पति का नाम, मोबाइल नंबर और आवेदन पत्र का विवरण। अब आपको नीचे OK के बना पर क्लिक कर देना है।
उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल पर इन विषय पर जनशिकायत नहीं की जा सकती है?
- सूचना के अधिकार से सम्बंधित मामले
- मा० न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण
- सुझाव
- आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग
- सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण (स्थानांतरण सहित) जब तक कि उन्होंने विभाग में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न कर लिया हो
जनसुनवाई पोर्टल पर क्या कर सकते हैं?
- शिकायत दर्ज करें: किसी भी सरकारी विभाग या अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- सुझाव दें: सरकार को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं।
- शिकायत की स्थिति ट्रैक करें: अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
- जानकारी प्राप्त करें: विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जनसुनवाई पोर्टल पर अपने शिकायत की स्थिति कैसे चेक करें?
जनसुनवाई पर अपने जो शिकायत की थी अब उसका निस्तारण हुआ है या नहीं यह देखें के लिए आप नीचे बताये गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने जनसुनवाई का निस्तारण देखें:
स्टेप 1: सबसे पहले आप jansunwai.up.nic.in/ComplaintTracker पर जाए।
स्टेप 2: अब यहाँ अपना शिकायत संख्या और मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी डाले और नीचे दिए कैप्चा को भरे फिर सबमिट करें के बटन पर क्लिक करें।
अब आपके सामने आपके शिकायत की स्थिति आ जाएगी आदेश में आपको वह जानकारी जो अधिकार ने रिपोर्ट लगी होगी।
तो इस तरह से आपने यूपी में जनसुनवाई पोर्टल पर जो शिकायत ऑनलाइन किया था उसका स्टेटस चेक कर सकते है।
FAQ: जनसुनवाई से संबंधित प्रश्न – उत्तर
जनसुनवाई संदर्भ संख्या को शिकायत पंजीकृत संख्या (Complaint Registration Number) कहते है यह 14 अंको का होता है।
Jansunwai Portal App को आप Pay Store से Download कर सकते हो। Check Here
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